1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर 12% बढ़ेगा जीएसटी, कुल कर भार 40% होगा*
वर्तमान में पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू, सिगार, हुक्का, जर्दा और सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर 28% जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर लागू है। 1 फरवरी 2026 से जीएसटी 12% बढ़कर 40% हो जाएगी। इसके अलावा उत्पाद शुल्क और क्षतिपूर्ति उपकर भी जारी रहेगा, जिससे उपभोक्ताओं पर कुल कर भार बढ़ जाएगा।






