*इंदौर संभाग में मिलावटखोरों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाई*
*संभाग में खरगोन का एक मिलावटखोर आरोपी रासूका में निरूद्ध*
इंदौर 03 अगस्त 2019
इंदौर संभाग में खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में आज संभाग में एक बड़ी कार्रवाई के तहत खरगोन के एक मिलावटखोर आरोपी हार्दिक पिता द्वारकादास महाजन को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासूका) के तहत निरूद्ध करने के आदेश दिये गये हैं।
इस संबंध में खरगोन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गोपालचन्द्र डाड ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश अनुसार हार्दिक पिता द्वारकादास महाजन को तीन माह के लिये निरूद्ध कर बड़वानी जिला जेल में रखा जायेगा। इंदौर संभाग में संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अन्तर्गत 27 जुलाई 2019 को अनुविभागीय अधिकारी खरगोन द्वारा दल के साथ इस आरोपी की फर्म हार्दिक ट्रेडिंग कंपनी खण्डवा रोड खरगोन की जाँच की गई। मौके पर घी का विक्रय किया जाना पाया गया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत उक्त घी के नमूने लिये जाकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल को भेजे गये, जो अमानक पाये गये। वनस्पति एवं तेल को मिश्रण कर शुद्ध घी के रूप में बेचा जाना पाये जाने पर इस आरोपी के विरूद्ध थाना खरगोन में उक्त अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया।






