*सरकारी बंगला खाली न करने पर रोज़ ₹10000 जुर्माना देंगे राजस्थान में पूर्व मंत्री*
राजस्थान विधानसभा ने शुक्रवार को राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 पास कर दिया जिसके तहत अब दो महीने की निर्धारित अवधि में सरकारी बंगला खाली नहीं करने पर पूर्व मंत्रियों को रोज़ाना ₹10,000 जुर्माना देना होगा। इससे पहले जुर्माने की रकम ₹5,000 प्रति महीना थी। इस बिल में सरकारी आवास को ज़बरदस्ती खाली कराने का भी प्रावधान है।
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