सड़कों और सार्वजनिक स्थलों से हटाए जाएं आवारा कुत्ते: सुप्रीम कोर्ट

सड़कों और सार्वजनिक स्थलों से हटाए जाएं आवारा कुत्ते: सुप्रीम कोर्ट*
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर गंभीर टिप्पणी करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि आवारा कुत्तों और पशुओं को सड़कों, राज्य राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI,नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों को इस दिशा में तत्काल कार्रवाई करने के आदेश। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों के आसपास से भी आवारा कुत्तों को हटाया जाए। कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। टीकाकरण के बाद भी उन्हें उसी इलाके में वापस न छोड़ा जाए।

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