अफगानिस्तान दूतावास में महिला पत्रकारों की No Entry पर भारत सरकार की अंतरराष्ट्रीय मजबूरी
किसी भी देश मे अन्य देश के दूतावास के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून है!
राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 के अनुच्छेद 22(1), 22(2) और 22(3) के अनुसार
अनुच्छेद 22(1)-
मिशन का परिसर अनुल्लंघनीय होगा।
प्राप्तकर्ता राज्य (Host Country) के प्रतिनिधि मिशन के प्रमुख की सहमति के बिना उसमें प्रवेश नहीं कर सकते।
इसका अर्थ है कि मेजबान देश बिना अनुमति के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता या अपने कानूनों को लागू नहीं कर सकता, फिर भी सैद्धांतिक रूप से उसके राष्ट्रीय कानून लागू होते हैं इसलिए यह उनका विशेषाधिकार है कि वे दूतावास में किसे आने दे या नहीं।
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