सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों की लंबित संख्या पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों की लंबित संख्या पर जताई चिंता*
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख शहरों की जिला अदालतों में चेक बाउंस मामलों की अत्यधिक लंबित संख्या पर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने मामलों को तेजी से निपटाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में स्वैच्छिक समझौता करने और अभियुक्तों को प्रोबेशन पर रिहा करने जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अभियुक्त अपने साक्ष्य दर्ज होने से पहले चेक की राशि का भुगतान कर देता है, तो ट्रायल कोर्ट मामला बंद कर सकती है।

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