आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकती पुलिस, हाई कोर्ट का फैसला

*आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकती पुलिस, हाई कोर्ट का फैसला*

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस वैध कारणों से ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर सकती है, लेकिन उसे रद्द या निरस्त नहीं कर सकती। यह लाइसेंसिंग अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपना बचाव करना चाहता है, तो पुलिस न तो मौके पर जुर्माना लगा सकती है और न ही उसे आरोप स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। न्यायालय ने आगे बताया कि पुलिस लाइसेंस तभी जब्त कर सकती है जब यह मानने का कोई कारण हो कि इससे नशे में गाड़ी चलाने या तेज गति से गाड़ी चलाने जैसे गंभीर अपराध की संभावना हो सकती है। इस मामले में भी, इसे अदालत में भेजा जाना चाहिए, और अगर दोषी पाया जाता है, तो लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है।

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