प्रीपेड कार्ड से भी अब यूपीआई के जरिए लेन-देन संभव*
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) को तीसरे पक्ष के मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये ये यूपीआई भुगतान और प्राप्त करने की मंजूरी दे दी है। यह सुविधा पूरी तरह से केवाईसी पालन करने वालों के लिए है। अभी किसी बैंक खाते से या खाते में यूपीआई भुगतान उस बैंक के यूपीआई एप या किसी तीसरे पक्ष के एप प्रदाता का उपयोग करके किया जा सकता है। आरबीआई ने शुक्रवार को जारी सर्कुलर में कहा, एक पीपीआई जारीकर्ता केवल अपने केवाईसी पीपीआई धारकों को यूपीआई भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें ग्राहक के पीपीआई को यूपीआई हैंडल से जोड़ा जाएगा। यूपीआई लेन-देन को पीपीआई धारक के मौजूदा पीपीआई विवरणों के जरिये प्रमाणित किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी लेन-देन पहले से सत्यापित हैं। पीपीआई जारीकर्ता किसी भी बैंक या किसी अन्य पीपीआई जारीकर्ता के ग्राहकों को शामिल नहीं कर पाएगा।






