जमानत के लिए यूट्यूब चैनल बंद करने की हाईकोर्ट की शर्त को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गलत, यूट्यूबर को दी राहत*
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के एक निर्देश को अनुचित और असंगत करार दिया। दरअसल, हाईकोर्ट ने यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड को जमानत देने की शर्तों के तहत उसे अपना एक चैनल ‘रेडपिक्स 24×7’ बंद करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने जेराल्ड को जमानत देने के अपने छह सितंबर के आदेश की भी पुष्टि की। सुप्रीम कोर्ट ने छह सितंबर को मद्रास हाईकोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी थी, जिसमें यूट्यूबर को जमानत देने की शर्तों के तहत चैनल बंद करने का निर्देश दिया गया था।






