*आदेश का और उल्लंघन हुआ तो गंभीरता से निपटेंगे: RTI को लेकर RBI से सुप्रीम कोर्ट*
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आरबीआई को निर्देश दिया कि वह बैंकों की सालाना समीक्षा रिपोर्ट आरटीआई के तहत साझा करे बशर्ते इसे आरटीआई के दायरे से बाहर नहीं रखा गया हो। कोर्ट ने कहा, “पारदर्शिता कानून के पालन का यह आखिरी मौका दिया जा रहा है और इस बार आदेश का उल्लंघन हुआ तो उससे गंभीरता से निपटा जाएगा।
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