जीएसटी परिषद की बैठक में श्रीअन्न के आटे और ईएनए पर हुआ बड़ा फैसला*
जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पिछली 2-3 बैठकों में हमने ट्रिब्यूनल स्थापित करने पर फैसला किया था। इस बैठक में भी ट्रिब्यूनल से जुड़े मुद्दे पर फैसला लिया गया। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। आज परिषद ने पहले लिए गए निर्णय में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया। वे न्यायिक सदस्य से संबंधित हैं और वकीलों के समुदाय के लिए भी जिन्हें नियुक्त किया जा सकता है, विशेष रूप से उनकी उम्र के मुद्दे पर। इसलिए आज निर्णय यह है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक होगा। इससे पहले यह संख्या 67 थी। अध्यक्ष और सदस्यों के लिए, यह क्रमशः 67 और 65 था। जबकि हमने अब जो किया है वह यह है कि कार्यकाल क्रमशः 70 और 67 तक हो सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद मिलेट्स (श्रीअन्न) इयर का हिस्सा बनना चाहती थी। इसलिए मिलेट्स से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया। ऐसा आटा जिसमें मिलेट्स की मात्रा 70 फीसदी या अधिक हो और उसे खुले में बेचा जाता है तो उस पर जीरो फीसदी जीएसटी का प्रावधान किया गया है। 5फीसदी जीएसटी केवल तभी लगेगा जब उसे पैक करके बेचा जाता है।






