पासपोर्ट नवीनीकरण से नहीं कर सकते इन्कार
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हर आदमी को पासपोर्ट रखने का अधिकार है। केवल इस आशंका के आधार पर पासपोर्ट के नवीनीकरण से इन्कार नहीं कर सकते कि पहले वाले पासपोर्ट का दुरुपयोग किया जा सकता है। अदालत पासपोर्ट में दी गई जन्मतिथि में बदलाव की मांग करने वाले भारतीय नागरिक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आदेश में कहा, यात्रा दस्तावेज से इन्कार करना एक नागरिक के अधिकारों को गंभीर रूप से बाधित करता है। अधिकारी सिर्फ कानून में निर्दिष्ट तथ्यों के आधार पर पासपोर्ट के नवीनीकरण से मना कर सकते हैं या उसे रद्द कर सकते हैं। वर्तमान मामले में अधिकारियों ने नई जन्मतिथि के साथ याचिकाकर्ता के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने से मना करते हुए तर्क दिया था कि सुधार का दावा वास्तविक नहीं लगता है।
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