वस्‍तु और सेवा कर (GST) परिषद ने कैंसर और असाधारण बीमारियों की दवाओं को कर से छूट दी

*वस्‍तु और सेवा कर (GST) परिषद ने कैंसर और असाधारण बीमारियों की दवाओं को कर से छूट दी।*
सेवाकर-जीएसटी परिषद ने कैंसर के उपचार की दवाओं, दुर्लभ बीमारियों के उपचार की दवाओं और विशेष चिकित्सा के लिए खाद्य उत्पादों को वस्‍तु और सेवा कर से छूट देने का निर्णय लिया है।
ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषद ने निजी ऑपरेटरों की उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का भी फैसला किया है। बिना पके, बिना तले स्नैक्‍स पर जीएसटी दरें 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं। नकली ज़री के धागों पर दरें 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं।

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