आयकरदाता एक अक्तूबर के बाद नहीं ले सकेंगे अटल पेंशन योजना का लाभ, नोटिफिकेशन जारी*
आयकरदाता एक अक्तूबर के बाद अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार आयकर का भुगतान करने वाला व्यक्ति इस योजना के तहत अपना नामांकन नहीं करा सकेगा। बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक जून 2015 को योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लागू करने का मुख्य रूप से देश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था।वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ताजा नोटिफिकेशन के अनुसार यदि कोई ग्राहक एक अक्तूबर के बाद इस स्कीम से जुड़ेगा और बाद में वो आयकर दाता पाया जाता है तो उसका एपीवाई अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और उसके खाते में उस समय तक जितनी राशि जमा होगी उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी।बता दें अटल पेंशन योजना के तहत उपभोक्ताओं को 60 वर्ष की उम्र के बाद एक हजार रुपये से पांच हजार रुपये तक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। अब एक अक्तूबर के बाद से योजना का लाभ आयकर भरने वालों लोगों को नहीं मिल सकेगा। गौरतलब है कि देश में वैसे सभी व्यक्ति जिनकी आय ढाई लाख रुपये या उससे कम है उन्हें आयकर भरने की जरूरत नहीं होती है। इससे अधिक आय वालों को ही टैक्स भरना होता है।






