इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्य समाज मंदिर में विवाह प्रमाणपत्रों की जांच का दिया आदेश, पांच वर्षों में शादियों की मांगी रिपोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्य समाज मंदिर में विवाह प्रमाणपत्रों की जांच का दिया आदेश, पांच वर्षों में शादियों की मांगी रिपोर्ट*
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्य समाज मंदिर द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या शादियां हो रही हैं कि या सिर्फ शादी के खाली प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। कोर्ट ने प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को निर्देश दिया है कि पिछले पांच वर्षों में आर्य समाज मंदिर द्वारा हुए सभी विवाहों के रजिस्टर पेश करें। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने यह निर्देश कपिल कुमार नाम के शख्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष दावा किया कि उसने निजी प्रतिवादी के साथ शादी कर ली है और इसलिए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना अनुचित है।
हाई कोर्ट ने प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को कथित प्रधान संतोष कुमार शास्त्री के माध्यम से प्रयागराज के किडगंज में विवाह प्रमाण पत्र जारी करते समय आर्य समाज के कामकाज के तरीके और कार्यप्रणाली की जांच करने का निर्देश दिया है।

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