अब बिना विभागीय जांच के किसी भी डाक्‍टर के खिलाफ न हो कार्रवाई:पुलिस महानिदेशक

अब बिना विभागीय जांच के किसी भी डाक्‍टर के खिलाफ न हो कार्रवाई:पुलिस महानिदेशक*
अलीगढ़ के किसी भी निजी या सरकारी डाक्टर के खिलाफ उपचार में लापरवाही के मामले में मुकदमा या अन्य कोई कानूनी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद ही होगी। यदि विभागीय जांच में लापरवाही की बात सामने नहीं आती तो डाक्टर के विरुद्ध पुलिस किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पुलिस महानिदेशक ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व यूपी नर्सिंग होम एसोसिएशन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश जारी किए हैं।सरकारी एवं निजी अस्पतालों में अपरिहार्य परिस्थिति में किसी भी रोगी, गर्भवती या प्रसूता की मृत्यु होने जाने पर स्वजन लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर देते हैं। हास्पिटल में तोड़फोड़ के साथ डाक्टर व स्टाफ से अभद्र व्यवहार व मारपीट तक होती है। स्वजन के दबाव में पुलिस बिना किसी जांच के ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए गैर इरादतन हत्या या इलाज में कोताही बरतने का केस दर्ज होते हैं। जबकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में पारित एक आदेश में बिना जांच कार्रवाई पर रोक लगाई थी।

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