कालाबाजारी करने पर राशन की उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई

कालाबाजारी करने पर राशन की उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई

चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत दुकान के विक्रेता को किया गया 6 माह के लिये निरूद्ध
इंदौर 22 जून, 2021
इंदौर जिले में राशन माफियाओं के विरूद्ध कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में इंदौर के एक शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। शासकीय उचित मूल्य दुकान समता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार के विक्रेता प्रतीक नागवंशी निवासी नेहरू नगर को चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत 6 माह के लिये निरूद्ध करने की कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा दिये गये आदेश के परिपालन में अपर कलेक्टर श्री अभय बेडेकर के निर्देश पर जिला आपूर्ति नियंत्रक सुश्री मीना मालाकार के निर्देशन में गत 19 मई 2021 को खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा समता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित दुकान के विक्रेता प्रतीक पिता शिवलाल नागवंशी की उपस्थिति में जांच की गई। जांच में दुकान के विक्रेता प्रतीक नागवंशी द्वारा स्टॉक रजिस्टर वितरण पंजी / सूची प्रस्तुत नहीं की गई। जांच के दौरान दुकान में उपलब्ध राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन करने पर गेहूं 49 क्विंटल कम एवं बाजरा 2 क्विंटल कम पाया गया। साथ ही जांच के दौरान दुकान में संलग्न हितग्राहियों से रेण्डमली पूछताछ करने पर उन्हें पात्रता से कम सामग्री प्रदाय की गई। इस प्रकार प्रतीक नागवंशी द्वारा राशन सामग्री का व्यपवर्तन / प्रतिस्थापन (Diversion/Replacement) किया जाना पाया गया। इसके मद्देनजर प्रतीक नागवंशी निवासी नेहरू नगर इंदौर द्वारा समुदाय के लिये आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन 6 माह के लिये निरूद्ध किये जाने की कार्यवाही की गई है।

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