मेसर्स दी सोयाबीन प्रोसेसिंग ऐसोसिएट ऑफ इंडिया (सोपा) से लिये गये नमूने अमानक पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से लायसेंस किया गया निलंबित
उक्त संस्था अब सोयाबीन बीज का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेगी
इंदौर 22 जून, 2021
इंदौर में किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज सहित अन्य कृषि उत्पादनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में गत दिनों मेसर्स दी सोयाबीन प्रोसेसिंग ऐसोसिएट ऑफ इंडिया (सोपा) से सोयाबीन के लिये गये नमूनों की जांच कराई गई। सोयाबीन के कुल लिये गये 6 नमूनों में से 5 नमूने अमानक पाये गये। इसके फलस्वरूप उक्त संस्थान को प्रदक बीज अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह संस्था निलंबन के पश्चात अब बीज का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेगी। क्रय विक्रय करते पाये जाने पर बीज अधिनियम तथा बीज नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई की जायेगी।
अनुज्ञप्ति अधिकारी तथा उप संचालक कृषि श्री शिवसिंह राजपूत ने बताया कि मेसर्स दी सोयाबीन प्रोसेसिंग ऐसोसिएट आफ इण्डिया (सोपा) एम.आर 9 मालवीय इन्दौर द्वारा उत्पादित सोयाबीन बीज जे.एस. 2034 Fl लॉट क्रमांक Oct-2020-12-1: 30005-FI का एक नमूना, जे. एस. 9560 FIl लॉट क्रमांक Oct-2020-12-158-4740 FII एवं लॉट कमांक Oct-2020-12-158-47386-FII के दो नमूने तथा जे.एस. 9560 लॉट कमांक Oct-2020-12-158-47398-CI एवं Oct-2020-12-158-47382 के दो नमूने इस तरह कुल 6 नमूने गत 27 मई 2021 को परीक्षण हेतु लिये गये। इसमें से उपरोक्त नमूने अमानक घोषित किये गये। नमुनो का परीक्षण बीज परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर द्वारा किया गया एवं उनके परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नमूने अमानक स्तर के घोषित किये गये। इसके फलस्वरूप बीज लाट के स्कंध को क्रय / विक्रय / भंडारण / स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया। एक कार्यालयीन पत्र से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। उक्त संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोषप्रद न होने से अमान्य किया गया। गत 27 मई 2021 को निरीक्षण के दौरान गोदाम मे भण्डारित सोयाबीन बीज जेएस. 9560 बगैर टेग के 777 बैग (30 किलो भर्ती) में रखा पाया गया। इस संबंध में बीज प्रमाणीकरण अधिकारी म.प्र. बीज प्रमाणीकरण संस्था इन्दौर से भण्डारित बीज सोयाबीन बीज जे.एस. 9560 बगैर टेग के 777 बैग (30 किलो भर्ती की जानकारी चाही गई। बीज प्रमाणीकरण अधिकारी म.प्र. बीज प्रमाणीकरण संस्था इन्दौर से प्राप्त पत्र द्वारा बताया गया कि उक्त बगैर टैग के पैक्ड भण्डारित सोयाबीन बीज जे.एस. 9560 प्रमाणित नहीं हैं जो कि संदिग्ध है।
इसको देखते हुये बीज अधिनियम 1966 की धारा 6(ए). 7 (बी) तथा बीज नियंत्रण आदेश 1983 की रा 13 (1) (सी) के उल्लंघन का दोषी मानते हुए मेसर्स दी सोयाबीन प्रोसेसिंग एसोसिएट आफ इण्डिया (सोपा) एम.आर 9 मालवीय नगर इन्दौर को प्रदाय बीज अनुज्ञप्ति क्रमांक 440 (वैधता दिनांक 20 मई 2025 तक) को बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड 15 (बी) अन्तर्गत तत्काल प्रभाव निलंबित किया गया है। निलंबन के पश्चात बीज का क्रय-विक्रय नहीं हो सकेगा। अगर क्रय-विक्रय करना पाया गया तो बीज अधिनियम 1966 बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत कार्यवाही की जायेगी।






