संसद का विशेष सत्र 16-17 को, महत्वपूर्ण फैसलों की उम्मीद*
इस बदलाव के पीछे सरकार मुख्य वजह महिला आरक्षण को बता रही है। सरकार ने 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 के जरिये महिलाओं को 33% आरक्षन का वादा किया था। शर्त थी, यह अगली जनगणना व परिसंगन के बाद लागू होगा। विपक्ष ने तब देरी पर सवाल उठाते हुए जल्द लागू करने के लिए कहा था। अब सरकार ने विपक्ष की मांग मानकर नए बिलों के जरिये मास्टरस्ट्रोक चला है। यदि तीनों बिल पारित होते हैं, तो इसके बाद सरकार परिसीमन आयोग गठित करेगी और इन विधेयकों में यह प्रावधान किया गया है कि नई सीटों के निर्धारण के साथ 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू हो जाएगा।






