मालिक के कहने पर किरायेदार को खाली करना होगा घर : हाईकोर्ट*
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किरायेदारी से जुड़े मामलों में बड़ा बदलाव करते हुए नए कानून ने मकान मालिकों को अहम अधिकार दिए हैं। अब यदि मकान मालिक वैध कारणों के साथ घर खाली करने को कहता है, तो किरायेदार को तय प्रक्रिया के तहत मकान खाली करना पड़ेगा। नए प्रावधानों के अनुसार, किरायेदार अब लंबे समय तक बहाने बनाकर मकान पर कब्जा बनाए नहीं रख सकेंगे। कानून में स्पष्ट किया गया है कि मालिक अपनी आवश्यकता, किराया न देने या अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में किरायेदार से मकान खाली कराने का अधिकार रखता है। हालांकि, इस व्यवस्था में किरायेदारों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। उन्हें अचानक बेदखल नहीं किया जा सकता, बल्कि उचित नोटिस अवधि और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कानून मकान मालिक और किरायेदार दोनों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में अहम कदम है। इससे एक ओर जहां मालिकों को राहत मिलेगी, वहीं किरायेदारी से जुड़े विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है।






