डी-मार्ट पर उपभोक्ता को अधिक वसूली के लिए लगाया 15 हजार रुपये का जुर्माना

डी-मार्ट पर उपभोक्ता को अधिक वसूली के लिए लगाया 15 हजार रुपये का जुर्माना*
भोपाल के एक डी-मार्ट रिटेल स्टोर ने अंतःवस्त्र के पैकेट पर लिखे अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 200 रुपये से 8 रुपये अधिक वसूल लिए। एक उपभोक्ता की जागरूकता और इसके खिलाफ तीन साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद स्टोर को अब भारी कीमत चुकानी पड़ी। जिला उपभोक्ता आयोग ने स्टोर को 15 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में उपभोक्ता को देने और अतिरिक्त वसूली गई राशि को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने के निर्देश दिए हैं।

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