कोर्ट में गैरहाजिर रहने पर राहुल गांधी पर 200 रुपये का

कोर्ट में गैरहाजिर रहने पर राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना*
वीर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी मामले में कोर्ट में पेश न होने पर विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि वह 14 अप्रैल की अगली सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए तो कठोर कार्रवाई होगी। राहुल गांधी की ओर से पेशी माफ करने और सुनवाई आगे बढ़ाने की अर्जी दी गई थी, जिसमें विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात का कारण बताया गया। परिवादी नृपेंद्र पांडेय ने इसका विरोध किया। यह मामला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है।

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