इडली-डोसा बनाने के मिश्रण पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी

इडली-डोसा बनाने के मिश्रण पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी*
इडली, डोसा और खमन बनाने के मिश्रण पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। गुजरात अग्रिम निर्णय अपीलीय प्राधिकरण (जीएएएआर) ने अपने फैसले में कहा, इस मिश्रण को सत्तू के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उन पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाना चाहिए। गुजरात स्थिन किचन एक्सप्रेस ओवरसीज लि. ने जीएसटी अग्रिम प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ एएएआर से संपर्क किया था। कंपनी ने कहा था कि उसके सात ‘इंस्टेंट आटा मिक्स’ तैयार भोजन नहीं हैं। उन्हें खाना पकाने की कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए, मिश्रण को सत्तू मानकर इन पर 5 फीसदी जीएसटी लगना चाहिए। जीएएएआर ने अपीलकर्ता की दलील खारिज करते हुए कहा, इंस्टेंट आटा मिक्स बनाने में इस्तेमाल सामग्री जीएसटी नियमों के तहत शामिल नहीं है

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