HC का बड़ा आदेश 8 सप्ताह में आ जाएगा ज्ञानवापी केस का फैसला

HC का बड़ा आदेश 8 सप्ताह में आ जाएगा ज्ञानवापी केस का फैसला*
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिले ‘कथित शिवलिंग’ की पूजा की मांग वाली छह (ग) अर्जी को आठ सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई को बेवजह टाला न जाए। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने विवेक सोनी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने विवेक सोनी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। याची की ओर से कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग, फव्वारा सहित कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं।

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