जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र होंगे डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक:नित्यानंद राय*
मॉनसून सत्र के दौरान उच्च सदन में देर रात तक चली सदन की कार्यवाही के दौरान जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। यह विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। संक्षिप्त चर्चा के लिए इसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में पेश किया और चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक से लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के डिजिटल पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति का प्रावधान होगा, यानी उन्हें घर बैठे ही प्रमाण पत्र मिल जाएगा। उसके लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, संशोधन प्रावधान जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र के पंजीकरण को आसान करता है, और इसकी मदद से जन्म और मृत्यु का डेटाबेस बनाया जाएगा, जिससे विकास योजनाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही पैदा हुए बच्चों का 18 वर्ष की आयु होने पर वोटर लिस्ट में उनका नाम खुद ही जुड़ सकेगा। साथ ही स्कूल दाखिला, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर लिस्ट तैयार करने के समय जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त हो सकेगी। साथ ही राज्य सरकारों में नियुक्ति को लेकर जन्म प्रमाण पत्र को एक दस्तावेज के रूप में प्रयुक्त किया जा सकेगा।
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