सरकार ने बदला आईटीआर ई-वेरिफिकेशन का नियम, जान लें वरना होगा भारी नुकसान

सरकार ने बदला आईटीआर ई-वेरिफिकेशन का नियम, जान लें वरना होगा भारी नुकसान*
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी। अगर किसी ने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो ऐसे लोगों को जुर्माना देकर अपना आईटीआर फाइल करना होगा। इन सबके अलावा सरकार ने आईटीआर ई-वेरीफिकेशन के लिए एक जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब 30 दिन के अंदर आईटीआर ई-वेरीफिकेशन कराना होगा, जिसके लिए पहले 120 दिन मिलते थे।दरअसल, वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि वे लोग जिन्होंने 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, उन लोगों को 1 अगस्त से 31 दिसंबर 2022 तक आईटीआर दाखिल करने के 30 दिन के अंदर अपना ई-वेरिफिकेशन कराना होगा। यह नया नियम उन लोगों पर लागू होगा, जिन्होंने किसी कारणवश 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आईटीआर फाइल करने की तारीख वेरिफिकेशन डेट से मानी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप 1 अगस्त को अपना आईटीआर दाखिल करते हैं और 30 अगस्त को आपका ई-वेरिफिकेशन होता है, तो आईटीआर फाइल करने की तारीख 1 अगस्त नहीं, बल्कि 30 अगस्त मानी जाएगी।

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