हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण ढहा कर रास्ता खुलवाया*
हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने पुलिस फोर्स के साथ कोतवाली क्षेत्र के ऊपर कोट पर अतिक्रमण ढहा कर रास्ता खुलवाया। नगर निगम की टीम का अतिक्रमण करने वालों ने जमकर विरोध किया। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जेसीबी से अतिक्रमण ध्वस्त कर सार्वजनिक रास्ता बहाल कराया गया,कोतवाली क्षेत्र के निवासी मो. महमूद आदिल ने हाईकोर्ट में अवैध अस्थाई अतिक्रमण व सार्वजनिक रास्ता बंद किए जाने को लेकर 2022 में याचिका दाखिल की थी। इसमें हाईकोर्ट ने सुनवाई की और अवैध अतिक्रमण हटाकर रास्ता खोलने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया था। 26 अप्रैल 2022 को आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। नगर निगम ने 25 जून 2022 को अवैध अस्थाई अतिक्रमण खाली कराने व रास्ता खुलवाने की तारीख तय की थी। नगर निगम की टीम ने पुलिस फोर्स के साथ जामा मस्जिद के पास अवैध अस्थाई अतिक्रमण को हटवाते हुए सार्वजनिक रास्ता खुलवा दिया। इससे पहले नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किया था, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया था। इसका जवाब भी नहीं दिया था। छह अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिसको जेसीबी ने ढहा दिया। दुकानदारों ने इसका भारी विरोध किया। नगर निगम की टीम से नोकझोंक की। लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम का जेसीबी अतिक्रमण ढहाता रहा। छह अस्थाई अतिक्रमण ढहाकर रास्ता खुलवाया। रास्ता बंद होने से लोगो की आवाजाही प्रभावित थी। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया तो मुकदमा कायम कराया जाएगा। अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कराया गया और रास्ता खाली कराया गया।






