यौनकर्मियों को जारी किए जाएं आधार कार्ड:सुप्रीम कोर्ट का यूआईडीएआई को निर्देश*
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी एक प्रोफार्मा प्रमाण पत्र के आधार पर यौनकर्मियों को आधार कार्ड जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ व्यवहार किए जाने का मौलिक अधिकार है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यौनकर्मियों की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए और उनकी पहचान उजागर नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि प्रोफार्मा प्रमाण पत्र के आधार पर यौनकर्मियों को यूआईडीएआई द्वारा आधार कार्ड जारी किए जारी किए जाएंगे और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) में एक राजपत्रित अधिकारी या राज्य एड्स नियंत्रण के सोसायटी के परियोजना निदेशक द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।






