डिजिटल पेमेंट करने वालों को राहत, सरकार ने बैंकों से कहा- न लें चार्ज

डिजिटल पेमेंट करने वालों को राहत, सरकार ने बैंकों से कहा- न लें चार्ज

वित्त मंत्रालय ने बैकों से कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किए जाने वाले किसी भी ट्रांजेक्शन या पेमेंट पर शुल्क न लिया जाए. कोरोना महामारी के दौरान संक्रमण से बचने के लिए लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का सहारा लिया है. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बढ़ने के साथ ही कुछ बैंकों ने ग्राहकों से इसका शुल्क वसूलना भी शुरू किया है. इसे देखते हुए वित्त मंत्रालय ने कल बैंकों को यह सुझाव दिया है कि ऐसा न करें.

वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या पेमेंट का शुल्क वसूला गया है तो इसे ग्राहकों को लौटा देना चाहिए. वित्त मंत्रालय के मुताबिक 1 जनवरी से या उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो भी ट्रांजेक्शन किए गए हैं, उन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए. वित्त मंत्रालय ने इसके लिए आईटी एक्ट की धारा 269 एसयू का हवाला दिया है. मंत्रालय ने कहा है कि इस धारा के तहत भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक मोड से किए जाने वाले ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क नहीं वसूला जाना चाहिए.

1278 views