एकता कपूर को उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत
इन्दौर : म.प्र. उच्च न्यायालय की इन्दौर खण्डपीठ में एकता कपूर की ओर से प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरित राहत प्रदान की है। पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा एकता कपूर के विरूद्ध वेब सीरिज xxx uncensored के आधार पर दिनांक 05/06/2020 को भा.द.वि. की धारा 294, 298, /34, आई.टी. एक्ट की धारा 67, 67(ए) तथा धारा 3 भारत के राज्य प्रतिक अधिनियम 2005 के तहत इस आरोप पर एफ.आई.आर. दर्ज की है कि उक्त वेब सीरिज में अश्लील दृश्य फिल्माये गये है, उक्त एफ.आई.आर. को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए एकता कपूर द्वारा श्री आनन्द सोनी अधिवक्ता के माध्यम से एक याचिका प्रस्तुत कर उक्त एफ.आई.आर. निरस्त करने की याचना इस आधार पर की गई है कि उक्त वेब सीरिज में नग्नता या अश्लीलता नहीं है और उक्त वेब सीरिज केवल वयस्कों के लिए होकर उसमें किसी प्रकार के ऐसे दृश्य नहीं है, जिनसे कोई अपराध घटित होता हो। उक्त याचिका पर माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई जिसमें एकता कपूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय सराफ एवं श्री आनन्द सोनी उपस्थित हुए, न्यायालय द्वारा एकता कपूर के अधिवक्ता की बहस पर से शिकायतकर्ता एवं म.प्र. शासन के अधिवक्ता को न्यायालय के समक्ष उक्त वेब सीरिज की सी.डी. प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तव में वेब सीरिज में कोई आपत्तिजनक दृश्य है की नहीं। याचिका सुनवाई हेतु दिनांक 26/08/2020 को नियत करते हुए आगामी दिनांक तक एकता कपूर के विरूद्ध बल पूर्वक कार्यवाही करने से पुलिस अन्नपूर्णा को निषेधित किया।
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