*ऑनलाइन शॉपिंग‍ एजेंसी को घर-घर और फॉर्म हाउस तक पशु आहार एवं दवाइयाँ पहुंचाने की छूट*

*ऑनलाइन शॉपिंग‍ एजेंसी को घर-घर और फॉर्म हाउस तक पशु आहार एवं दवाइयाँ पहुंचाने की छूट*
इंदौर 27 अप्रैल, 2020
इंदौर शहर में नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोरोना वायरस की परिस्थितियों को दखते हुये भारत सरकार के द्वारा किये गये आव्हान के तारतम्य में पूर्ण रूप से लॉकडाउन वर्तमान में प्रचलित है। इन लॉकडाउन की परिस्थितियों में आमजन को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हेतु घरों के अंदर रहना अनिवार्य है तथा इस हेतु ही प्रतिबंधात्मक आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी किया गया है।
अपर कलेक्टर एवं अपर दण्डाधिकारी श्री बीबीएस तोमर द्वारा भारतीय दण्ड विधान की धारा 144 के तहत जारी आदेश के तहत शहर के रहवासियों की मूलभूत सुविधाओं को जारी रखने हेतु घर-घर प्राणियों के लिये दवाई एवं खाद्य पहुँचाने की व्यवस्था प्रचलित है। उक्त सुविधा बुकिंग के आधार पर भी की गई है। इन एजेंसी द्वारा अपने सपूर्ण नेटवर्क भी स्थापित किया गया है। इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा इन ऑनलाइन शॉपिंग वाली एजेंसियाँ जिनमें मुर्गियों का दाना, पशु आहार, जिसमें खली, चारा व अन्य सामग्री सम्मिलित है, के अलावा उक्त प्राणियों के लिये दवाइयाँ वैक्सिन आदि सम्मिलित हैं।
जारी आदेश के तारतम्य में यह एजेंसीज ऑनलाइन बुकिंग एवं फोन पर बुकिंग के आधार पर घर-घर सामग्री प्रदाय करेंगी तथा किसी भी एजेंसीज को अपने कार्यालय एवं ऑफिस को पूर्ण खोलने के अनुमति नहीं होगी और न ही किसी भी रहवासी को उनके कार्यालय या ऑफिस पर मौजूद होना पाया जायेगा। यह एजेंसीज ऑफिस आधे या तीन चौथाई बंद रहेंगे तथा उनके निर्धारित कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित संख्या एवं जारी कर्फ्यू पास का उपयोग करते हुये कार्य कर सकेंगे।

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