इंदौर में अंतिम संस्कार समीप के ही श्मशान अथवा कब्रस्तान में ही करना होगा*

*इंदौर में अंतिम संस्कार समीप के ही श्मशान अथवा कब्रस्तान में ही करना होगा*

इंदौर। इंदौर जिले में अब अंतिम संस्कार संबंधित क्षेत्र के समीप के ही कब्रस्तान अथवा श्मशान में करना होगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107, 116 एवं 151 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जायेगी। पुलिस को निर्देश दिये गये हैं कि इस प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन हो, इस पर सख्ती से नजर रखी जाये।

बताया गया कि अंतिम संस्कार क्षेत्र के रहवासी उक्त क्षेत्र के समीप व उस क्षेत्र से संबंधित कब्रस्तान अथवा श्मशान में नहीं करते हुए दुरस्थ क्षेत्रों के कब्रस्तान अथवा श्मशान में कर रहे हैं। यह कोरोना वायरस संक्रमण के समय अत्यन्त गंभीर एवं आपत्तिजनक है।

1809 views