वोडाफोन आइडिया की एजीआर याचिका पर 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

वोडाफोन आइडिया की एजीआर याचिका पर 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई*
वोडाफोन आइडिया (VIL) की दूरसंचार विभाग की अतिरिक्त एजीआर बकाया मांग को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। कंपनी ने 5,606 करोड़ रुपये की मांग में गड़बड़ियों और दोहराव का हवाला देते हुए पुनः जांच की गुहार लगाई है। एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के आधार पर टेलीकॉम कंपनियां सरकार को लाइसेंस और स्पेक्ट्रम शुल्क देती हैं। यह मामला कई बार लंबित रहा है, और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बकाया राशि को अंतिम बताया था। अब देखना यह है कि अदालत वोडाफोन आइडिया को राहत देती है या पुराने रुख पर कायम रहती है।

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