सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर लगाई रोक*
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए कुछ प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने विशेष रूप से उस प्रावधान पर रोक लगाई है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम पांच साल तक इस्लाम धर्म का पालन करने की शर्त रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक उचित नियम और दिशा-निर्देश नहीं बन जाते, यह प्रावधान लागू नहीं होगा। इस फैसले से वक्फ बोर्ड में सदस्यता संबंधी विवादों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, और नियमावली तैयार होने तक इसका पालन नहीं किया जाएगा।

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