आयकर विभाग ने जारी किया नया ITR-U फॉर्म, अब 4 साल तक कर सकेंगे अपडेट रिटर्न दाखिल*
आयकर विभाग ने पुराने आकलन वर्षों के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने के लिए नया फॉर्म अधिसूचित कर दिया है। अब करदाता किसी भी आकलन वर्ष के समाप्त होने के चार वर्षों के भीतर अपना अपडेट रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। वित्त अधिनियम 2025 के तहत यह समय सीमा पहले 24 माह थी, जिसे बढ़ाकर 48 माह कर दिया गया है। इससे करदाताओं को पुराने रिटर्न में सुधार करने का अधिक समय मिल सकेगा।






