पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद रामशंकर कठेरिया को दो वर्ष की सजा, 50 हजार जुर्माना भी लगाया

पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद रामशंकर कठेरिया को दो वर्ष की सजा, 50 हजार जुर्माना भी लगाया*

पूर्व केंद्रीय मंत्री व इटावा से सांसद राम शंकर कठेरिया को बलवा और मारपीट के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी पाते हुए शनिवार को दो वर्ष का कारावास सुनाया। इसके साथ ही उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सांसद के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकृत करते हुए न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी।

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