ज्ञानवापी परिसर में जारी रहेगा ASI सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका

ज्ञानवापी परिसर में जारी रहेगा ASI सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका*

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे कराने के वाराणसी जिला जज के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि जिला जज का सर्वेक्षण कराने का आदेश विधि सम्मत है। मुस्लिम पक्ष ने इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। शीर्ष कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे की इजाजत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खोदाई और संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पूरा किया जाएगा।

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