सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और हरियाणा में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और हरियाणा में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध का दिया आदेश*
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश और हरियाणा को आदेश दिया है कि वे भी दिल्ली की तरह फिलहाल पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा पटाखों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह तभी प्रभावी होगा, जब एनसीआर का हिस्सा रहने वाले बाकी राज्य भी लागू करें। राजस्थान पहले ही दिल्ली की तरह पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा चुका है। ये आदेश न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान दिए। पटाखों पर रोक के संबंध में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से शीर्ष अदालत को बताया गया कि दिल्ली सरकार ने पटाखों के निर्माण, स्टोरेज, चलाने और आनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। उसका आदेश भी जारी किया जा चुका है। इस पर पीठ ने कहा कि उसका मानना है कि यह प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा, जब एनसीआर के बाकी राज्य भी इसका पालन करें। राजस्थान की ओर से बताया गया कि उसने भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। तब कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा। अदालत ने सवाल किया कि एक जनवरी को पटाखों पर प्रतिबंध के बारे में क्या स्थिति है? हरियाणा ने कहा कि उसने सिर्फ हरित पटाखों की इजाजत दी है।

2282 views